जीएसटी परिषद F.Y 2017-18 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को रद्द कर सकती है
- RAJENDRA DANGWAL
- Sep 9, 2019
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जीएसटी काउंसिल F. Y 2017-18 के लिए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए GST एनुअल रिटर्न GSTR9A और GST रिकॉन्लेशन स्टेटमेंट GSTR9C दाखिल करना रद्द कर सकती है।
CNBC Awaaj ने आज ट्विटर अकाउंट पर रिपोर्ट की है कि 20 सितंबर 2019 को होने वाली आगामी बैठक में GST काउंसिल ने करदाताओं के लिए कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए GST वार्षिक रिटर्न GSTR-9A और सुलह कथन (GST 9C) को भरने की आवश्यकता को रद्द कर दिया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 5 करोड़ से कम
यदि जीएसटी परिषद जीएसटी वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर -9 ए और सुलह बयान (जीएसटी ऑडिट - जीएसटीआर 9 सी) भरने की आवश्यकता को रद्द करती है तो यह छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत होगी।
जीएसटी वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर -9 ए और सुलह विवरण (जीएसटी ऑडिट - जीएसटीआर 9 सी) भरने की नियत तारीख पहले ही जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण दो बार बढ़ाई जा चुकी है।
#AwaazStory | छोटे कारोबारियों के लिए राहत की खबर, वर्ष 2017-18 की सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर हुई। साथ ही सालाना रिटर्न भरने की टेंशन ही खत्म हो सकती है। जानिए क्या है पूरा
Sources : CNBCTV
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